छत्तीसगढ़

अवैध महुआ शराब पर पुलिस का शिकंजा, 2 कोचिए गिरफ्तार

Shantanu Roy
9 Jun 2026 11:50 PM IST
अवैध महुआ शराब पर पुलिस का शिकंजा, 2 कोचिए गिरफ्तार
x
छग
Bilaspur. बिलासपुर। जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए एक महिला और एक पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में कुल 123.5 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहली कार्रवाई चकरभाठा थाना क्षेत्र में की गई। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने वर्मा मोहल्ला में दबिश दी। जांच के दौरान सत्यवती वर्मा (35) के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध महुआ शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से कुल 110 लीटर महुआ शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 22 हजार रुपये बताई गई है।

पुलिस ने आरोपी महिला को मौके पर ही हिरासत में लेकर पूछताछ की। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी महिला को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। दूसरी कार्रवाई कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम खैरझिटी में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब का संग्रहण और बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गांव में दबिश दी और मनोज सोनवानी (53) के कब्जे से 13.5 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की।

जब्त शराब की कीमत लगभग 2,700 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भी आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे कारोबार में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की प्राथमिकता है कि अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए और इससे जुड़े नेटवर्क का पता लगाया जाए। पुलिस ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री, निर्माण या अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बिलासपुर पुलिस का कहना है कि आगे भी जिलेभर में ऐसे विशेष अभियान जारी रहेंगे और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
Tagsबिलासपुरअवैध महुआ शराबचकरभाठा थानाकोटा थानासत्यवती वर्मामनोज सोनवानीआबकारी अधिनियमपुलिस कार्रवाईशराब जब्तीन्यायिक रिमांडBilaspurillegal Mahua liquorChakarbhatta police stationKota police stationSatyavati VermaManoj SonwaniExcise Actpolice actionliquor seizurejudicial remandछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हिंदी खबरछत्तीसगढ़ समाचार लाइवChhattisgarh News HindiChhattisgarh NewsNews of ChhattisgarhChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh News UpdateChhattisgarh Hindi News TodayChhattisgarh HindiNews Hindi News ChhattisgarhChhattisgarh Hindi NewsChhattisgarh News Liveजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story